परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित

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कोरबा | आगामी माह आयोजित होने वाली स्कूल एवं महाविद्यालयों के परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा द्वारा छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कोरबा क्षेत्र अंतर्गत 24 फरवरी से 31 मार्च 2023 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया गया है। विशेष परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन दिया जाएगा।

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