कोरबा, (सार्थक दुनिया न्यूज़) | जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी अपने एक निलंबन आदेश में शाला से अनुपस्थित रहने और शराब पीकर विद्यालय आने वाले भृत्य को निलंबित कर दिया है।
विकासखण्ड पोड़ी-उपरोड़ा अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लखनपुर में पदस्थ भृत्य विरेंद्र कुमार यादव के खिलाफ बिना पूर्व सूचना के शाला से अनुपस्थित रहने तथा कभी कभार स्कूल आने पर भी शराब के नशे में रहने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस संबंध में मिली शिकायत पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पोड़ी-उपरोड़ा के जांच प्रतिवेदन के आधार पर इसे गंभीर अनुशासनहीनता और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 तथा 10 के विपरीत पाये जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से भृत्य विरेंद्र कुमार यादव का निलंबन आदेश जारी किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पोड़ीउपरोड़ा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।