फारुख अब्दुल्ल पर पद के गलत इस्तेमाल के आरोप हैं – फाइल फोटो
नई दिल्ली/ मीडिया डेस्क | प्रवर्तन निदेशालय ने जेकेसीए धनशोधन मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और अन्य की 11.86 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की है। बता दें कि उन पर क्रिकेट घोटाले में करोड़ों के गबन के आरोप लगे थे।
गुपकार रोड पर है सम्पत्ति
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की जेके क्रिकेट एसोसिएशन के फंड घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जो संपत्ति सीज की गई है, उसमें एक प्रॉपर्टी श्रीनगर के गुपकार रोड पर स्थित है। जबकि तनमार्ग के कटीपोरा तहसील और जम्मू के भाटिंडी में एक-एक प्रॉपर्टी शामिल है। इसके अलावा श्रीनगर के रेजीडेंसी रोड क्षेत्र में एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी है। कुल कीमत 11.86 करोड़ रुपये की बताई जा रही है।
दो बार हो चुकी है पूछताछ
बता दें इससे पहले अक्टूबर 2020 में फारुक अब्दुल्ला से इस बारे में दो बार पूछताछ हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पूरी जांच प्रक्रिया को राज्य में स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर सभी पार्टियों को एक मंच पर लाने से जोड़कर देख रही है। 84 वर्षीय अब्दुल्ला की पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ईडी की तरफ से लेटर गुपकर डिक्लरेशन के तहत कश्मीर में पीपुल्स एलायंस की घोषणा के बाद आया है। ये स्पष्ट संकेत है कि पूरा मामला राजनीतिक प्रतिशोध से जुड़ा है।
अटैच प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 60-70 करोड़
जम्मू और श्रीनगर में अब्दुल्ला की जो संपत्तियां अटैच की गई हैं उनमें 2 रिहायशी, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी और 3 प्लॉट शामिल हैं। इनकी बुक वैल्यू 11.86 करोड़ दिखाई गई है, लेकिन मार्केट वैल्यू 60-70 करोड़ है।
अब्दुल्ला पर पद के गलत इस्तेमाल का आरोप
2005 से 2011 के बीच JKCA को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से 109.78 करोड़ रुपए मिले थे। अब्दुल्ला 2006 से 2012 तक JKCA के अध्यक्ष थे। उन पर पद का गलत इस्तेमाल करने, अवैध नियुक्तियां करने और मनी लॉन्ड्रिंग के मकसद से JKCA के पदाधिकारियों को वित्तीय अधिकार देने के आरोप हैं।