सार्थक दुनिया न्यूज़ | 06, दिसंबर 2022, 12:37 PM
“दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नाबालिग की सहमति, कानून की नजर में सहमति नहीं है. आरोपी ने कोर्ट में दिए अपने बयान में कहा था कि उसने लड़की की सहमति से रिलेशन बनाया था.”
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने 16 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नाबालिग की सहमति, कानून की नजर में सहमति नहीं है. आरोपी ने कोर्ट में दिए अपने बयान में कहा था कि उसने लड़की की सहमति से रिलेशन बनाया था. कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने लड़की के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ बदलवाने का भी गंभीर अपराध किया है.