• रेस्टोरेंट एवं होटल-ढाबा में इनडोर डायनिंग सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक
• रेस्टोरेंट एवं होटल-ढाबा से होम डिलीवरी की सुविधा रात नौ बजे तक
कोरबा, (सार्थक दुनिया न्यूज़) | जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने आज से सभी प्रकार की दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुलने-बंद होने का समय एक बार फिर बदल दिया है। अब जिले के सभी नगरीय निकायों में सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें सुबह 6 बजे खुलकर दोपहर 3 बजे बंद होंगी।
इसी तरह रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों में सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही बैठकर भोजन और नाश्ते की अनुमति होगी, लेकिन पार्सल लेने और टेक अवे तथा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि नौ बजे तक रहेगी। चौपाटी और अस्थाई ठेले भी दोपहर तीन बजे बंद हो जाएंगे।
कलेक्टर श्रीमती कौशल ने इस संबंध में जरूरी आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू होगा। जारी किए गए आदेश में दुकानों में खरीददारी के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने एवं कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करने और ग्राहकों से पालन कराने की जिम्मेदारी दुकानदारों को दी गई है।
जारी आदेशानुसार पेट्रोल पंप एवं मेडिकल स्टोर्स इस नियंत्रण से मुक्त रहेंगे तथा अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे। सभी व्यापारियों तथा उनके कर्मचारियों सहित ग्राहकों को भी खरीददारी के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डनीय एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।