कोरबा | कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल द्वारा जारी निर्देश के अनुसार पेट्रोल पंप संचालकाें द्वारा पेट्रोल पंपों में केवल शासकीय वाहनों, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन तथा मेडिकल एमरजेंसी के निजी वाहन या एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, आपात स्थिति में यात्रियों को रेलवे स्टेशन जाने वाले वाहन, एटीएम कैश वैन, कोल एवं एल्युमिनियम परिवहन में प्रयुक्त वाहन, एडमिट कार्ड-काॅल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी एवं उनके अभिभावक, छत्तीसगढ़ में नहीं रूकने वाली एक राज्य से सीधे दूसरे राज्य जाने वाले वाहनों को, अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो, टैक्सी, ई-पास धारित करने वाले वाहन, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हाॅकर एवं दूध वाहनों को ही पेट्रोल-डीजल प्रदान किया जायेगा। अति आवश्यक कोल परिवहन से संबंधित वाहनों के लिए नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित ऑटोमोबाइल रिपेयर शाॅप, ऑटो पार्ट्स, गैरेज, टायर पंचर की दुकानें तथा ढाबा-रेस्टोरेंट (केवल टेक अवे) सीमित संख्या में संबंधित एसडीएम की पूर्वानुमति सेे संचालित हो सकेगी।
शराब दुकानें रहेगी बंद, दूध वितरण, पशुचारा दुकान के लिए समय निर्धारित
लाॅकडाउन के दौरान जिले की सभी शराब दुकानें बंद रहेगी। दूध वितरण का समय सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक एवं शाम पांच बजे से शाम साढ़े छह बजे तक निर्धारित किया गया है। दूध व्यवसाय के लिये कोई भी पार्लर या दुकान को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। केवल दुकान के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दूध बेचने की अनुमति होगी। लाॅकडाउन के दौरान पशुचारा दुकानों को सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक तथा शाम पंाच बजे से शाम साढ़े छह बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। न्यूज पेपर हाॅकर समाचार पत्रों के वितरण सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक एवं शाम पांच बजे से शाम साढ़े छह बजे तक कर सकेंगे। पहले से ही विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डाईनिंग सेवाएं केवल होम डिलीवरी के माध्मय से उपलब्ध होगी। एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां केवल आनलाइन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेंडरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे।
पर्यटन स्थल एवं धार्मिक आयोजन रहेंगे बंद, हाॅस्पिटल जाने आटो-टैक्सी की रहेगी अनुमति
सभी प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आमजनता के लिये पूर्णतः बंद रहेंगे। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन लोगों को एवं दो पहिया वाहन में केवल दो व्यक्ति एवं आटो में ड्रायवर सहित अधिकतम तीन व्यक्ति को ही यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं हाॅस्पिटल आवागमन के लिए आटो-टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन के लिए पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिन के लिये वाहन को जप्त करते हुये कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
मीडिया कर्मियों को वर्क फ्राॅम होम के तहत कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं। अतिआवश्यक स्थिति में काम के लिये बाहर निकलने पर अपना आईकार्ड साथ रखने तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।
अनवरत उत्पादन वाले औद्योगिक संस्थानों को भी रहेगी छूट
लाॅकडाउन अवधि के दौरान अनवरत उत्पादन प्रक्रिया वाले औद्योगिक संस्थानों और फेक्ट्रियों जिनमें ब्लास्ट फर्नेस, बायलर, स्मेलटर आदि और एल्युमिनियम कारखानें और कोयला खदानों को लाॅकडाउन के प्रतिबंधों से छुट रहेगी। ये सभी संस्थान कम से कम अनिवार्य आवश्यकता के हिसाब से अधिकारी-कर्मचारियों का उपयोग कर संस्थानों में काम करा सकेंगे। औद्योगिक संस्थानों में 45 वर्ष से अधिक उम्र के नियोजित कर्मियों का वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा। अतिआवश्यक प्रकृति के शासकीय निर्माण कार्य का संचालन पहले की तरह जारी रहेगा किन्तु कार्य क्षेत्र में ही अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों का रखकर तथा कोविड-19 प्रोटोकाॅल का पालन करके काम को संचालित करना होगा। सभी कारखानों तथा औद्योगिक संस्थानों में थर्मल स्केनर, सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिए साबुन, पानी और मास्क की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी संस्थान की होगी।
कलेक्टर श्रीमती कौशल ने दिए लाॅकडाउन के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
कलेक्टर श्रीमती कौशल ने किसी भी परिस्थिति में लाॅकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को दिए। श्रीमती कौशल ने बिना मास्क लगाए और बेवजह सड़कों पर घुमने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाने के साथ-साथ गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज कराने को भी कहा है। उन्होंने यह भी चेताया है कि भारत सरकार और राज्य शासन के द्वारा जारी कोविड प्रोटोकाॅल संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड विधान की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ महामारी अधिनियम के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जुर्माना या कारावास की सजा भी हो सकेगी।