नई दिल्ली, (सार्थक दुनिया) | मौजूदा वक्त में पैन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज बन गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन कार्ड को आईडी के तौर पर मान्यता दे दी है। इसके बाद पैन की कार्ड की अहमियत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में अगर आपका पैन कार्ड पुराना है और आपने अभी तक पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन कार्ड रद्दी हो जाएगी। इस हालात में आप बैंक से न कोई बड़ा लेनदेन कर पाएंगे और न ही इनकम टैक्स भर पाएंगे। इसलिए सभी को 31 मार्च 2023 से पहले आधार को पैन से लिंक कर लेना चाहिए।
अगर आप 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड से आधार लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा। वहीं दोबारा से पैन को एक्टिवेट करने के लिए लेट फीस देनी होगी। इसके बाद ही पैन को आधार से लिंक कर पाएंगे। इनकम टैक्स विभाग की ओर से पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी चेतावनी जारी कर दी गई है। अगर आप 31 मार्च 2023 तक पैन से आधार लिंक नहीं करते हैं, तो इसके बाद आपको 1000 रुपये लेट पेमेंट देना होगा।
सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in/home पर विजिट करें।
इसके बाद “Verify Your PAN Details” पर क्लिक करें।
इसके बाद अपना पैन नंबर दर्ज करें।
फिर पैन कार्ड पर दर्ज पूरा नाम लिखें।
इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करें। फिल सब्मिट बटन पर क्लिक करें।
इसके बाद वेबसाइट पर दिखेगा कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं।
कैसे चेक करें पैन की वैधता
पैन की वैधता को 567678 या फिर 56161 पर मैसेज भेजकर पता की जा सकती है।
इसके लिए NSDL PAN Number मैसेज टाइप करके भेजना होगा। इसके बाद मैसेज से मालूम चलेगा कि आपका पैन एक्टिव है या नही।