कोरबा | सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क या फेसकवर के पाए जाने पर अब लगेगा 500 रूपए का जुर्माना

Must Read

कोरबा | कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क या फेसकवर के पाए जाने पर 500 रूपए का अर्थदण्ड लगाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसके लिए महामारी रोग अधिनियम-1897 के तहत पूर्व में जारी अधिसूचना में संशोधन का आदेश जारी कर दिया है। अब सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क या फेस कवर के पाए जाने पर लोगों से पांच सौ रूपए अर्थदण्ड वसूला जाएगा। पूर्व में यह राशि एक सौ रूपए थी जिसे बढ़ाकर अब 500 रूपए कर दिया गया है। 

कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों से मास्क लगाकर ही अपने घरों से बाहर निकलने, सोशल और फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करने और थोड़ी-थोड़ी देर में अपने हाथों को साबुन से धोते रहने की अपील भी की गई है।

Latest News

चक्रवाती तूफान डाना: 24 और 25 अक्तूबर को कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, यहां जानें पूरा अपडेट

ओड़िशा और झारखंड राज्यों में पड़ने वाली दक्षिण पूर्व रेलवे के कई स्टेशनों से भी रवाना होनेवाली कई ट्रेनें...

More Articles Like This